केंद्र vs ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में दिया कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार को गिरफ़्तार न करने की आदेश
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ गिरफ़्तारी करने जैसे कठोर कदम उठाने से रोक दिया। कोर्ट ने हालांकि CBI की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने राजीव कुमार पर शारदा चिट फंड मामले में अपनी जांच में “असहयोग” का आरोप लगाया है। कुमार पर आरोप है कि इस जांच मामलें में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ 20 फरवरी को फिर से इस मामले की सुनवाई करेगी।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में CBI ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर आरोपी / संभावित आरोपी व्यक्तियों के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाय। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह लोगों की जीत है।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर आरोप लगाया है कि उसके अधिकारियों के साथ कोलकाता पुलिस ने बदसलूकी की थी। कोर्ट ने राजीव कुमार को किसी "तटस्थ जगह" मेघालय के शिलांग में CBI के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया है।
कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से जुड़े चिट फंड मामलों में जांच को लेकर लड़ाई सोमवार को कोर्ट में पहुंच गयी थी।
शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंचे 5 CBI अधिकारियों को हिरासत में लिया गया था।
अपना कमेंट यहाँ डाले