VVPAT के अतिरिक्त बैलेट पेपर से वोटों की 50% गिनती पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर विपक्ष की याचिका पर मांगा जवाब  

Team Suno Neta Friday 15th of March 2019 05:42 PM
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से 50 प्रतिशत की पर्ची की मांग करने वाले कई विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर जवाब पाने के लिए नोटिस दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने विपक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस चुनाव आयोग को जारी किया। याचिका पर अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

पीठ ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह कोर्ट की सहायता के लिए एक अधिकारी नियुक्त करे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा करने से पहले बैलेट पेपर द्वारा 50 प्रतिशत वोटों के सत्यापन की मांग की गई थी। नायडू मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं।उन्होंने पहले फरवरी में कहा था कि विपक्षी दल EVM के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

आम आदमी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, लोकतांत्रिक जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी हैं जिन्होंने ने आवेदन दायर किया।

विपक्ष को लगातार EVM की प्रामाणिकता पर सवाल उठते हुए देखा गया है और इस साल के लोकसभा चुनाव के लिए बैलट सिस्टम वापस लेने की मांग की जाती रही है। चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी जो 11 अप्रैल से शुरू होकर 23 मई को परिणाम घोषित होने के साथ समाप्त होगा।


 
 

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