अनलॉक 1.0: मॉल, धार्मिक स्थान, होटल 8 जून को खुलने से पहले केंद्र ने जारी किए दिशानिर्देश
(ताईस कैपचार्स/अनस्प्लैश से प्रतिनिधि तस्वीर)
नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को कार्यालयों, मॉल, होटल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देशों या मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का एक सेट जारी किया है। इससे पहले, शनिवार को सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 30 जून तक एक महीने के लिए केवल उन क्षेत्रों में जारी रखने की अनुमति दी थी जिन्हे रेड ज़ोन घोषित किया गया है।
नए करोनोवायरस (Covid-19) के प्रसार को रोकने के लिए देश पर लगाया गया लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो गया था।
यद्यपि व्यवसायों को अनलॉक करने (खोलने) की अनुमति दी गई है, सरकार ने 65 से अधिक आयु के लोगों को और काम इम्युनिटी (प्रतिरोधक क्षमता) वाले लोगों को घर पर रहने के लिए सलाह दी है। इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों को अपने खुद के प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है यदि वे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक हैं तो।
होटल और अन्य आतिथ्य इकाइयों के लिए मुख्य SOP:
- रूम सर्विस या खाना ले जाने को बढ़ावा दिया जाएगा
- उन्हीं स्टाफ और मेहमानों की अनुमति होगी जिनमें Covid-19 संक्रमण का कोई लक्षण नहीं हो
.@MoHFW_INDIA issues Standard operating procedure (SOP) on preventive measures to contain spread of #COVID19 in Hotels & other Hospitality Units
— PIB India (@PIB_India) June 4, 2020
Room service or takeaways to be encouraged
Number of people in elevators shall be restricted
More here: https://t.co/MGaUqShVkj pic.twitter.com/4YkyUmUKQ7
रेस्तरां के लिए मुख्य SOP:
- रेस्तरां में बैठकर खाने की जगह खाना घर ले जाने को प्राथमिकता देने का सुझाव
- डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करने की सलाह
.@MoHFW_INDIA issues Standard operating procedure (SOP) on preventive measures in #Restaurants to contain spread of #COVID19
— PIB India (@PIB_India) June 4, 2020
Takeaways to be encouraged, instead of Dine-In
Disposable menus are advised to be used
More here: https://t.co/HghP93Pn5M pic.twitter.com/aeM77eu5O8
शॉपिंग मॉल के लिए मुख्य SOP:
- मॉलों के अंदर गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
- लोगों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा
.@MoHFW_INDIA issues Standard operating procedure (SOP) on preventive measures in shopping malls to contain spread of #COVID19
— PIB India (@PIB_India) June 4, 2020
Only asymptomatic customers/visitors shall be allowed
Maintaining physical distancing of a minimum of 6 feet
Read here: https://t.co/ibApBbvvx0 pic.twitter.com/FvoaGzMzTQ
धार्मिक/पूजा स्थलों के लिए मुख्य SOP:
- बड़े सभा/मण्डली निषिद्ध रहेंगे
- प्रसाद वितरण जैसी प्रथा पर रोक रहेगी
.@MoHFW_INDIA issues standard operating procedure #SOP on preventive measures to contain the spread of #COVID19 in #ReligiousPlaces/places of worship
— PIB India (@PIB_India) June 4, 2020
Prohibition on large gatherings/congregation
No physical offerings like Prasad distribution
More https://t.co/0coJYzQFyP pic.twitter.com/7v93SnZWnP
सुप्रीम कोर्ट वेतन देने में असमर्थ नियोक्ताओं को दी राहत बढ़ाया
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को 12 जून तक बढ़ा दिया जिसमें उसने सरकार को निर्देश दिया था कि लॉकडाउन (तालाबंदी) के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन के भुगतान पर सरकार के 29 मार्च के सर्कुलर का पालन करने में विफल रहने के लिए नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न करें।
सर्कुलर में गृह मंत्रालय ने नियोक्ताओं से कहा था कि वे अपने कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूर्ण वेतन का भुगतान करें, भले ही लॉकडाउन के दौरान उनका व्यवसाय या संचालन बंद रहे हो। केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी लिखा था कि वे करोनावायरस संकट के दौरान नियोक्ताओं को कामगार या कर्मचारी को नौकरी से न निकालने और उनके वेतन को कम न करने की सलाह दें।
सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा था कि 29 मार्च का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट) के प्रावधानों के अनुरूप था और यह अल्ट्रा वायर्स (अधिकारातीत) नहीं था। एक हलफनामे में यह भी कहा गया है कि जो नियोक्ता कहते हैं कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं कर सकते हैं उन्हें अपनी बैलेंस शीट को "प्रमाण" के रूप में प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्मचारियों को पूरी मजदूरी का भुगतान करने में असमर्थ हैं।
भारत में Covid-19 मामलों में तेजी से वृद्धि जारी है
इस बीच, भारत ने पिछले 24 घंटों में लगभग 10,000 मामले दर्ज किए, जो कि एक ही दिन में दर्ज किए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। गुरुवार को, भारत ने 9,889 ताज़ा मामले और 275 नई मौतें दर्ज कीं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण भारत वर्तमान में करोनोवायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि देख रहा है क्योंकि शहरों से प्रवासी श्रमिक अपने मूल शहरों और गांवों में लौट रहे हैं, जहां वे शहरों में संपर्क में आए वायरस ले जा रहे हैं। सरकार के Covid-19 टास्क फोर्स के एक सदस्य का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण और कमजोर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के कारण बीमारी से उच्च मृत्यु दर होने की संभावना थी।
वर्तमान में, भारत उन देशों की सूची में 7-वें स्थान पर है जिनमें करोनोवायरस मामलों की संख्या सबसे अधिक है। Covid-19 मौतों के मामले में, भारत दुनिया में 12-वें स्थान पर है।
जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के नवीनतम करोनावायरस के वैश्विक आँकड़े
नवीनतम भारत के करोनावायरस आँकड़े:
- पुष्टि: 226,713
- मृत्यु: 6,363
- रोगमुक्त: 108,450
नवीनतम विश्वव्यापी करोनावायरस आँकड़े:
- पुष्टि: 6,663,942
- मृत्यु: 391,045
- रोगमुक्त: 3,219,074
करोनावायरस संक्रमण वाले शीर्ष 5 देश:
- संयुक्त राज्य अमेरिका: 1,920,127
- ब्राजील: 595,112
- रूस: 441,108
- स्पेन: 287,740
- यूनाइटेड किंगडम: 281,661
करोनावायरस से मौतों वाले शीर्ष 5 देश:
- संयुक्त राज्य अमेरिका: 110,033
- यूनाइटेड किंगडम: 39,904
- इटली: 33,689
- फ्रांस: 29,065
- स्पेन: 27,133
[स्रोत: वर्ल्डोमीटर ]
[इस खबर को अंतिम बार 5 जून, 2020 को सुबह 3.30 बजे किया गया है।]
अपना कमेंट यहाँ डाले