अगस्ता वेस्टलैंड केस: क्रिश्चियन मिशेल ने आरोप लगाया कि CBI ने उसे कुछ लोगों को फंसाने के लिए कहा 

Team Suno Neta Wednesday 6th of March 2019 10:51 AM
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दिल्ली की अदालत में पेश होने के दौरान क्रिश्चियन मिशेल।

नई दिल्ली: 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में दुबई से भारत प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार किए गए क्रिश्चियन मिशेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उससे दुबई के कुछ लोगों को मामले में फंसाने के लिए कहा था और अगर वह अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है उसे जेल में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

मिशेल ने अलग से एक उच्च सुरक्षा सेल में स्थानांतरित करने के तिहाड़ जेल अधिकारियों के फैसले का विरोध करते हुए मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से आरोप लगाए।

तिहाड़ जेल अधिकारियों ने प्रस्तुत किया था कि पुलवामा हमले के बाद मिशेल के खिलाफ धमकी मिली थी और एक प्रतिक्रिया के रूप में विशेष न्यायाधीश, अरविंद कुमार ने जेल अधीक्षक को मिशेल को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। मिशेल वर्तमान में जेल नंबर 2 में है।

मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा, "CBI के अधिकारियों ने उससे दुबई में मुलाकात की और उसे बताया गया कि अगर वह मामले में कुछ व्यक्तियों का नाम नहीं लेते हैं और वांछित बयान देते हैं, तो उन्हें जेल में समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही चल रहा है सुरक्षा के नाम पर उन्हें अलग-थलग किया जा रहा है और उनकी स्वतंत्रता पर और अंकुश लगाया जा रहा है।”

हालांकि आरोपों से इनकार करते हुए CBI के वकील ने कहा, “ये आरोप झूठे हैं। हर दिन वे नए आरोप लगा रहे हैं। वे केवल चीजों को बिखेरना चाहते हैं। उन्होंने झूठे और भद्दे आरोप भी लगाए हैं, जैसे उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ा, जो झूठे हैं और देश को एक बुरा नाम दे रहे हैं। उन्होंने इस कोर्ट का मजाक बनाया है। भारत के प्रत्यर्पण का सामना कर रहे हैं वे इन आधारों को ले रहे हैं कि भारतीय जेलों में सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। खुले में शौच आदि के आरोप लगाकर कोर्ट को लांछित करने की कोशिश की जा रही है।”

प्रस्तुतियाँ दर्ज करने के बाद कोर्ट ने कहा, “उसे जेल नंबर 1, 3 या 4 में स्थानांतरित करें। अन्य जेल कैदियों को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं उसे प्रदान की जाएं। यदि उसे उच्च सुरक्षा में रखा जाता है, तो कुछ तर्क होना चाहिए। जेल प्रशासन आरोपी के लिए किसी भी खतरे के संबंध में आवश्यक मूल्यांकन करेगा और उसे एक उपयुक्त सेल में रखने के लिए तदनुसार निर्णय लेगा।”


 
 

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