सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की मौत के मामले में न्यायिक अयोग की जांच कार्यवाही पर लगाई रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री एवं अन्नाद्रमुक नेता जे. जयललिता की मौत के मामले में जस्टिस अरुमुगासामी कमेटी की जांच कार्यवाही पर रोक लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपोलो अस्पताल की याचिका पर यह आदेश जारी किया। बता दें कि चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में दिसंबर, 2016 में हुई जे. जयललिता की मौत के कारणों की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार ने इस न्यायिक आयोग का गठन किया था।
इससे पहले चार अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता की मौत के मामले में जारी न्यायिक जांच पर अपोलो अस्पताल की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। अपोलो अस्पताल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक जांच पर स्टे लगाने की गुजारिश के साथ अपील दाखिल की थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने से छूट दी जाए।
बता दें कि 5 दिसंबर 2016 को चेन्नै के अस्पताल में जयललिता के निधन के बाद मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज ए अरुमुगास्वामी की अगुवाई में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले तत्कालीन डेप्युटी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम भी कई बार मांग कर चुके थे कि जयललिता की मौत की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जयललिता की मौत से पहले उनसे मिलने की किसी को इजाजत नहीं थी। उनकी सहयोगी शशिकला ही अस्पताल में उनके पास थीं। इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे।
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