चुनाव में नेताओं के बेलगाम बोल पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, EC को फटकार 

Shruti Dixit  Monday 15th of April 2019 01:04 PM
(32) (21)

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार

नई दिल्ली चुनावी अभियान में बेलगाम भाषणों और सांप्रदायिक बयानबाजी करने पर चुनाव आयोग के पास क्या अधिकार हैं, इस बात का परीक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को आयोग के प्रतिनिधि को पेश होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने बताया है कि आचाह संहिता तोड़ने वालों के खिलाफ वह केवल नोटिस और अडवाइजरी जारी कर रहा है लेकिन वह न तो किसी को अयोग्य करार दे सकता है और न किसी पार्टी की मान्यता रद्द कर सकता है। 

इस पर प्रधान न्यायाधीन ने आयोग से मंगलवार की सुबह मौजूद रहने के लिए कहा है। वहीं कोर्ट ने अली और बजरंग बली जैसे बयानों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए आयोग को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मायावती के बयान पर उसने क्या कार्रवाई और कानून के हिसाब से क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर आयोग ने कहा कि वो मायावती के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।

12 घंटे से पहले हुआ असर

सुप्रीम  ‘डांट’ के बाद बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) अध्यक्ष मायावती और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। दोनों नेताओं की रैलियों पर क्रमशः दो और तीन दिन की रोक लगा दी गई है। इन दोनों नेताओं ने चुनावी जनसभा में काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि ऐसे नेताओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

मुस्लिमों पर दिए गए बयान को लेकर मायावती के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि क्या उसे कोर्ट की शक्तियों के बारे में पता है? नाराज़ कोर्ट ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ का बयान भी सही नहीं था। आगे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मंगलवार को तलब किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस और गठबंधन दलों के लिए अली हैं तो बीजेपी के लिए बजरंग अली।


 
 

रिलेटेड

 
 

अपना कमेंट यहाँ डाले