सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर मध्यस्थता का दिया आदेश  

Team Suno Neta Friday 8th of March 2019 06:09 PM
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले का हल खोजने के लिए शुक्रवार को मध्यस्थता करने  का आदेश दिया। यह मध्यस्थता उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एफ एम आई कलीफुल्ला मामले में मध्यस्थों के एक पैनल का नेतृत्व करेंगे। मध्यस्थता पैनल के अन्य सदस्य श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने मामले में चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट मांगी और आठ सप्ताह में वार्ता पूरी की।

पीठ ने अधिक सदस्यों को सह-चयन करने में किसी भी कठिनाई के मामले में मध्यस्थों के पैनल से पूछा है। मीडिया को मध्यस्थता प्रक्रिया के प्रकाशन की कार्यवाही से प्रतिबंधित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “हम मध्यस्थता के मामले को संदर्भित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं पाते हैं।” कोर्ट ने यह भी कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही की सफलता सुनिश्चित करने के लिए “अत्यंत गोपनीय” होनी चाहिए।


 
 

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