ममता बनर्जी की रूपांतरित फोटो: सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को जमानत दी, लेकिन माफी मांगने का निर्देश दिया 

Team Suno Neta Tuesday 14th of May 2019 01:18 PM
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प्रियंका शर्मा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी, जिन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी की रुपन्त्रित फोटो साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पीठ ने शर्मा को अपने कृत्य के लिए लिखित रूप में माफी मांगने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक अवकाश पीठ ने पहले शर्मा को जमानत पाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा था।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि क्योंकि शर्मा एक राजनीतिक पार्टी (भाजपा) के सदस्य हैं, इसलिए इस तरह की फोटो पोस्ट करने की जिद किसी आम व्यक्ति द्वारा इस तरह की फोटो शेयर करने से अलग होगी। पीठ ने कहा कि हालांकि बोलने की स्वतंत्रता गैर परक्राम्य है, "जब दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तब बोलने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।"

शर्मा, जो एक भाजपा युवा कार्यकर्ता है, उन्हें शुक्रवार को मानहानि और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत एक संपादित तस्वीर साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो कि अभिनेता प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला 2019 परिधान में बैनर्जी के चेहरे को दिखाता है।

पुलिस ने कहा कि टीएमसी के स्थानीय नेता विभास हाजरा ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद शर्मा को गिरफ्तार किया। शर्मा पर बाद में आईपीसी (मानहानि) की धारा 500, और धारा 66 ए (आपत्तिजनक संदेश) और गैर-जमानती धारा 67 ए (यौन रूप से स्पष्ट अधिनियम, आदि के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में) के तहत आरोप लगाया गया था।

उसे 11 मई को हावड़ा की अदालत में पेश किया गया, जहा उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी पर बीजेपी, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने काफी निंदा की थी।


 
 

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