पुलवामा बैकलैश: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP को कश्मीरियों पर हमले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया 

Team Suno Neta Friday 22nd of February 2019 01:04 PM
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छात्र जिन्हें धमकी दी गयी थी। 

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी नोडल अधिकारियों से कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन राज्यों से जवाब मांगा, जहां पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों के खिलाफ धमकी और हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं वहाँ के मुख्य सचिवों और DGP को त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली पुलिस आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों सहित कश्मीरियों के "धमकी, हमले और सामाजिक बहिष्कार" की घटनाएं रोकने के लिए निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि वे पुलिस अधिकारी, जिन्हें पहले लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, अब कश्मीरियों पर हमले के मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार होंगे।

पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को व्यापक सुरक्षा देने को कहा ताकि ऐसी घटनाओं का सामना करने के बाद कश्मीरी लोग नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकें। पीठ तारिक अदीब की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पुलवामा आतंकवादी हमले के मद्देनजर कश्मीरियों पर हमले, धमकी और सामाजिक बहिष्कार की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में हिंसा और भेदभाव के मामलों को रोकने के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिलों सहित हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में घृणास्पद भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र और अन्य अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।


 
 

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