कोट्टियूर बलात्कार मामला: पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी को केरल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई 

Team Suno Neta Saturday 16th of February 2019 01:39 PM
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रॉबिन वडक्कमचेरी (फोटो सौजन्य: इंडियन एक्सप्रेस)  

नई दिल्ली: केरल के कोट्टियूर में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले के मुख्य आरोपी पादरी रॉबिन वडक्कनचरी को शनिवार को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। थलासेरी POCSO कोर्ट ने पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी को 20 साल की सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाते हुए केरल कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया। 48 वर्षीय पादरी रॉबिन उर्फ मैथ्यू वडाकेनचेरिल कोट्टियूर में स्थानीय चर्च सेंट सेबेस्टियन पैरिश चर्च का पादरी था। वह उस स्कूल में प्रबंधक था जहाँ पीड़िता पढ़ाई कर रहीं था। उसे पिछले साल 28 फरवरी को कनाडा से भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में छह अन्य को आरोपी बनाया गया था। इनमें थांगम्मा नेलियानी, वायनाड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के अध्यक्ष फादर थॉमस जोसेफ थेरकम, CWC कमेटी की सदस्य सिस्टर बेट्टी जोस और वायनाड सिस्टर ओफेलिया में एक अनाथालय की अधीक्षक, सिस्टर लिस मारिया और सिस्टर अनीता के नाम शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि इन छह आरोपियों को यौन शोषण और लड़की द्वारा बच्चे की डिलीवरी में उनकी कथित भूमिका के लिएआरोपित किया गया है। वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर उन्हें शनिवार को बरी कर दिया गया था। मुख्य अभियुक्त को अपराध का दोषी पाया गया।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता द्वारा दर्ज किए गए बयान के अनुसार घटना मई 2016 में हुई थी। नाबालिग लड़की ने 7 फरवरी को एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने कहा कि पुजारी के कमरे में लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया गया।1अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टर टेसी जोस, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक निजी अस्पताल की बहन एंसी मैथ्यू और बाल रोग विशेषज्ञ हैदर अली को मामले में मुकदमे का सामना करने से छुट्टी दे दी थी। संदिग्धों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत आरोपों लगाया गया था।


 
 

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