सुप्रीम कोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली कराने के आदेश पर लगाई रोक 

Shruti Dixit  Friday 5th of April 2019 05:17 PM
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दिल्ली स्थिति नेशनल हेराल्ड परिसर।

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसमें हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली AJL की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया। बता दें कि इससे पहले, नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ने दिल्ली हाईकोर्ट से उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में हेराल्ड परिसर को खाली करने के आदेश को बरकरार रखा था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसोसिएटिड जर्नल लिमिटेड की अपील पर भूमि और विकास कार्यालय को नोटिस जारी किया है। ध्यान रहे, इससे पहले AJL ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ताकि नई दिल्ली के आईटीओ में स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करवाने के लिए केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने से रोका जा सके।

AJL ने एकल न्यायाधीश के 21 दिसंबर के आदेश को खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने शहरी विकास मंत्रालय के खिलाफ दायर AJL की याचिका खारिज कर दी थी। शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2018 को कहा था कि AJL की 56 साल पुरानी लीज समाप्त हो चुकी है इसलिए उसे परिसर खाली करना होगा। दिलचस्प है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

AJL के वकील निखिल भल्ला ने कहा था कि हम अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। इसी के तहत सोमवार को AJL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने AJL को यह राहत प्रदान की है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया था कि सरकार ने हेराल्ड हाउस खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत प्रक्रिया शुरू की है। इसी के तहत AJL को नोटिस जारी करते हुए 13 मार्च तक जवाब मांगा गया था।


 
 

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