सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व BSF जवान तेज बहादूर यादव के नामांकन रद्द करने के ख़िलाफ़ याचिका को किया खारिज
तेज बहादुर यादव
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व बीएसएफ जवान और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव की याचिका खारिज कर दी और उत्तर प्रदेश में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से उनके नामांकन को खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती दी गयी । RO ने विसंगतियों का हवाला देते हुए उनके कागजात को खारिज कर दिया था।
शीर्ष अदालत के फैसले के बाद बुधवार को चुनाव आयोग ने याचिका की फिर से जांच करने का निर्देश दिया था।
यादव उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल शामिल थे।
हालांकि, चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। यादव ने कहा था, “मेरा नामांकन गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। मुझे 6.15 बजे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मंगलवार को हमने साक्ष्य का उत्पादन किया, और फिर भी मेरा नामांकन खारिज कर दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।’’
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