मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा। 

Amit Raj  Monday 3rd of June 2019 04:28 PM
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच तीन महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जांच पूरी करने के लिए उसे 6 महीने का वक्त दिया जाए। लेकिन  कोर्ट ने केवल तीन महीने के अंदर ही सीबीआई को जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। पिछली सुनवाई पर सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस से जुड़े सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की हत्या की थी। एक श्मशान घाट से ‘हड्डियों की पोटली’ बरामद हुई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में, सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आये हैं जिनकी ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी। सीबीआई ने कहा कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक श्मशान घाट के एक खास स्थान की खुदाई की गई जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है।


उल्‍लेखनीय है कि इस मामले में सीबीआइ के खिलाफ एक नई याचिका पर दायर की गई है जिसमें आरोप है कि जांच एजेंसी ने अहम सुराग मिलने के बावजूद सही तरीके से जांच नहीं की और वास्तविक अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। याचिका के मुताबिक यह तथ्य रिकॉ‌र्ड्स पर भी उपलब्ध हैं। यह नई अंतरिम याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित निवेदिता जैन की जनहित याचिका में ही दायर की गई है। इसी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था।


क्या है पूरा मामला ?
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटानाएं हुई हैं। इसके मामले बाद जब मामला सामने आया तब केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने एनजीओ का संचालक और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इस आरोप पत्र में 33 पी़ड़ित समेत 101 अन्य लोग गवाह के तौर पर शामिल थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सही एफआईआर न फाइल करने को लेकर राज्य की नीतीश सरकार को भी फटकार लगा चुकी है।

 

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