संयुक्त राष्ट्र ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची से उसका नाम हटाने की याचिका खारिज कर दी 

Team Suno Neta Friday 8th of March 2019 01:38 PM
(17) (4)

हाफिज सईद

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र संघ ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद का प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची से उसका नाम हटाने का अनुरोध खारिज कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि सईद की अपील का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्यों - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा भी विरोध किया गया है। इन्ही तीन  सदस्यों ने मूल रूप से उसे प्रतिबंधित आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया था।

जमात-उद-दावा 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का नया नाम है। मुंबई शहर में हुए इस आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें कई विदेशी लोग भी शामिल थे।
सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली ख़बरों के मुताबिक, 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद पर प्रतिबंध जारी रखने का संयुक्त राष्ट्र का फ़ैसला भारत द्वारा विस्तृत सबूत और बेहद गोपनीय जानकारी देने के बाद आया है।

26/11 मुंबई हमलों के बाद UNSC ने अपने जमात-उद-दावा आतंकी समूह पर प्रतिबंध लगा दिया था। सईद ने प्रतिबंध के ख़िलाफ़ 2017 में लाहौर स्थित मिर्जा और मिर्जा नाम के एक कानूनी फर्म के माध्यम से याचिका दायर की थी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त लोकपाल डैनियल किफ़र फ़ासिआती ने सभी सूचनाओं को एकत्र करने के बाद ऐसे सभी अनुरोधों की जांच करने के लिए विश्व समुदाय द्वारा हाफिज के संगठन पर प्रतिबंध की सूची जारी रखने के लिए एक उचित और विश्वसनीय आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी। उन्होंने सईद के वकील हैदर रसूल मिर्जा को भी सूचित किया है कि सईद एक सूचीबद्ध व्यक्ति के रूप में जारी रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र के 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का नया अनुरोध प्राप्त होने के दो दिन बाद संयुक्त राष्ट्र का JuD पर यह फैसला आया। जैश ने पुलवामा आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी।

पाकिस्तान ने हाल ही में आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत JuD और उसके सहयोगी फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है।


 
 

रिलेटेड

 
 

अपना कमेंट यहाँ डाले