सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार खोलने के नियमों में दी ढील  

Team Suno Neta Thursday 17th of January 2019 01:23 PM
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा डांस बार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने, मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में उनके उद्घाटन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कड़े नियमों में ढील दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुचित शर्तों को लागू करके डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है  2005 से महाराष्ट्र राज्य द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और राज्य में आज कोई डांस बार नहीं चल रहा है।

न्यायाधीश ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली कोर्ट की खंडपीठ ने भी डांस बार के अंदर CCTV कैमरा को अनिवार्य करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को अलग रखते हुए कहा कि यह निजता का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने होटल, रेस्तरां और बार रूम और महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम में अश्लील नृत्य के महाराष्ट्र सरकार की रोक को भी रद्द कर दिया। सरकार की रोक में बार डांस स्टेज को अलग रखने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने राज्य सरकार के इस नियम पर कि केवल “अच्छे चरित्र” वाले लोगों को ही डांस बार लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए पर कहा कि “अच्छे चरित्र” को परिभाषित करना मुश्किल है। कोर्ट ने बार के अंदर पैसे के इस्तेमाल पर कहा कि “टिप्स” दी जा सकती हैं लेकिन नकदी और सिक्कों के लुटाने की अनुमति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से एक किलोमीटर के दायरे से बाहर  बार की अनुमति देने के फैसले को “अनुचित” कहा है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार के डांस बार के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने पर रोक लगा दी। लेकिन आदेश में कहा कि यह केवल शाम 6 बजे से 11.30 बजे तक की अनुमति रहेगी।

पिछले साल अगस्त में कोर्ट  ने 2016 के महाराष्ट्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाले होटल और रेस्तरां मालिकों की दलीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा  था। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने डांस बार के संचालन के लिए शर्तों पर नए 2016 के कानून में लाकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को दरकिनार करने की कोशिश की।

होटल और रेस्तरां मालिकों ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के बावजूद डांस बार के संचालन की अनुमति नहीं दी। 11 जनवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह पुराने नियमों के तहत डांस बार खोलने के लिए लाइसेंस के लंबित आवेदनों और कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का जल्द से जल्द फैसला करे।


 

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