लालू प्रसाद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज 

Shruti Dixit  Wednesday 10th of April 2019 02:16 PM
(25) (21)

लालू प्रसाद

नई दिल्ली चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। मामले में सजा काट रहे लालू यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसका सीबीआई ने पुरजोर विरोध किया था और लालू प्रसाद को जमानत नहीं देने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की अपील को मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू की जमानत याचिका खारिज होने पर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, “सीबीआइ बीजेपी के इशारों पर चल रही है। भाजपा नेता अगर तीन-तीन हत्या करते हैं तो उनको बेल मिल जाती है। ये सब भाजपा की साजिश है। जनता सब देख रही है। इस बार के चुनाव में भाजपा को जनता का आक्रोश सहना पड़ेगा। लालू को जेल में रखने से भाजपा की सत्ता नहीं सम्भल पाएगी।”

लालू के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि 1977 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि लालू प्रसाद यादव किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे। यानी 1977 के बाद यह पहला मौका है जब लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए लालू प्रसाद ने प्रचार किया था, हालांकि, उस वक्त भी वह जेल से जमानत पर बाहर आए थे। दरअसल, लालू ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी। लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई का कहना था कि लालू यादव लोकसभा चुनाव के लिए जमानत मांग रहे हैं।

ध्यान रहे कि लालू प्रसाद को नौ सौ करोड़ से अधिक के चारा घोटाला संबंधी तीन मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। ये मामले 1990 के दशक में, जब झारखण्ड बिहार का हिस्सा था, धोखे से पशुपालन विभाग के खजाने से धन निकालने से संबंधित हैं। लालू प्रसाद ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपनी उम्र और गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि वह मधुमेह, रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। राजद सुप्रीमो को झारखण्ड में स्थित देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागार से छल से धन निकालने के अपराध में दोषी ठहराया गया है। इस समय उन पर दोरांदा कोषागार से धन निकाले जाने से संबंधित मामले में मुकदमा चल रहा है।


 
 

रिलेटेड

 
 

अपना कमेंट यहाँ डाले