सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की मांग वाली याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले को ग्रीष्म अवकाश के बाद एक उपयुक्त बेंच के पास सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का कहना है कि डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में अपनी हड़ताल वापस ले ली है, ऐसे में याचिका पर तत्काल सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इंकार किया, लेकिन कहा कि वह चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दे का अभी निपटारा नहीं कर रहा है।
सोमवार को हड़ताली डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता स्थित बंगाल के सचिवालय “नबन्ना” में मुलाकात की और अपनी हड़ताल वापस समाप्त करने की घोषणा की। इससे पहले बनर्जी ने कहा था की उन्होंने हड़ताली डॉक्टरों की सारी मांगे मान ली हैं।
देशभर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) भी न्यायालय पहुंचा। IMA ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। साथ ही IMA ने इस मामले में याचिकाकर्चा अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा बताए गए कारणों का समर्थन किया है।
इससे पहले जस्टिस दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने सोमवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग के बाद इसे मंगलवार (18 जून) की तारीख पर सहमति जताई थी। इस याचिका में सरकारी अस्पतालों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश देने की मांग भी की गई है।
बता दें कि पिछले हफ्ते सोमवार रात एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से डॉक्टरों का यह प्रदर्शन जारी था। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदर्शन के कारण देशभर में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और डॉक्टरों की अनुपस्थिति से कई मरीजों की जान जा रही है।
Supreme Court refuses urgent hearing of plea for security after doctors end strike
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