शारदा घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को झटका, गिरफ्तारी में छूट का आदेश वापस लिया 

Amit Raj  Friday 17th of May 2019 12:29 PM
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राजीव कुमार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी पांच फरवरी का आदेश आज (17 मई) से सात दिनों के लिए लागू रहेगा ताकि वह कानूनी उपायों के लिए सक्षम अदालत में जा सकें।

पीठ ने कहा: "हमने राजीव कुमार को 5 फरवरी को दिए गए आदेश को वापस ले लिया है साथ ही CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) से इस मामले में कानून के अनुसार काम करने को कहा है।"

न्यायालय CBI द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 5 फरवरी, 2019 के आदेश को वापस लेने की मांग कर रहा था, जिसमें कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया था। CBI ने न्यायालय से कहा था कि वह कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है क्योंकि इस बारे में प्राइमा फेसि (प्रथम दृष्टया) साक्ष्य मौजूद है कि वह सबूतों को कथित तौर पर नष्ट करने या उनसे छेडछाड़ करने की तथा मामले में ऊंचे और ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

जांच एजेंसी ने याचिका में कहा था कि इस विवाद को सुलझाने और शारदा ग्रुप के निदेशकों और नेताओं के संबंधों का पता लगाने के लिए कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है जबकि राजीव कुमार की दलील है कि घोटाले से जुड़ा कोई भी साक्ष्य सीधे उनकी निगरानी में नहीं था।

कुमार की वकील इंदिरा जयसिंह ने अपील करते हुए पीठ से कहा कि वो (CBI) पहले ही शिल्लोंग में 40 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। हिरासत में पूछताछ केवल उसे अपमानित करने के लिए है।

गौरतलब है कि CBI की टीम 3 फरवरी को राजीव के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने CBI अफसरों को हिरासत में ले लिया था। ममता CBI की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठी थीं। इस मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने और ईमानदारी से जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।


 
 

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