सेवानिवृत सेना के सूबेदार ‘विदेशी’ घोषित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC अधिकारी को शॉर्टकट से बचने का निर्देश दिया  

Amit Raj  Thursday 30th of May 2019 05:24 PM
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उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली: 30 साल तक भारतीय सेना की सेवा करने वाले सूबेदार मोहम्मद सनाउल्लाह (सेवानिवृत्त) को असम के एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा “विदेशी” घोषित किए जाने के एक दिन बाद उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय सिटिजन रजिस्टर के कोर्डिनेटर प्रतीक हजेला को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उन लोगों की एक निष्पक्ष सुनवाई हो जो सूचि से बाहर रह गए थे और इस के लिए बिना किसी शॉर्टकट के पूरी प्रक्रिया का पालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के अंत तक NRC की अंतिम सूचि निकलने का काम पूरा करने को कहा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 31 जुलाई की समयसीमा को पूरा करने के प्रयास में NRC के अधिकारी से इस प्रक्रिया में जल्दबाज़ी नहीं करने की मांग की। इस महीने की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि जिन विदेशियों को उनके मूल देश में नहीं भेजा जा सकता है, उन्हें असम के हिरासत केंद्रों में हमेशा के लिए नहीं रखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब भारतीय थलसेना से सेवानिवृत सूबेदार सनाउल्लाह को असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल संख्या 2 ने “उसे अवैध रूप से भारत में रहने वाले विदेशी” घोषित कर उसे डिटेंशन कैंप भेज दिया। राज्य में ऐसे लगभग 100 ट्रिब्यूनल हैं।


 
 

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