सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी को पटाखे फोड़ने के लिए अपने समय तय करने की अनुमति दी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में पटाखे फोड़ने के लिए समय पर प्रतिबंधों को कम करने का फैसला किया है। अदालत ने राज्यों को समय तय करने की अनुमति दी है, लेकिन दो घंटे की सीमा से अधिक की नहीं।
मंगलवार को अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पर्यावरण के अनुकूल (ग्रीन) पटाखो के इस्तेमाल पर आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र तक सीमित था, न कि भारत के लिए।
संशोधन मे तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि राज्य 6 नवंबर की सुबह दिवाली मनाएगा और त्योहार मनाने के लोगों के अधिकार पर विचार करेगा, अदालत को पटाखे फोडने के लिए अनुमति देने का समय बढ़ाया जाना चाहिए।
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ग्रीन पटाखे की बिक्री और निर्माण का आदेश दिया था जो बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। कोर्ट ने 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोडने के लिए समय तय कर दिया था। प्रमुख ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन को ऑनलाइन क्रैकर्स बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन के अनुसार, त्यौहार के समय बाजार में ग्रीन क्रैकर्स उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि निर्माताओं के साथ ग्रीन पटाखे बनाने की तकनीक और प्रक्रिया को साझा किया गया जायेगा। उन्होंने कहा: “हमने निर्माताओं के साथ इसका विश्लेषण किया है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इससे उनकी आजीविका पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।”
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