सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली और अन्य त्योहारों में ‘हरे’ पटाखों को दी अनुमति, पटाखे फोड़ने का समय पर लगाया अंकुश  

Team Suno Neta Tuesday 23rd of October 2018 05:28 PM
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एक दुकान पर बेचने के लिए रखी पटाखे।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर में पटाखा की बिक्री पर एक पूरी तरह से प्रतिबंध पर इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल 'हरे' पटाखे बेचे जाएंगे जो कम प्रदूषणकारी हैं। कार्यकर्ताओं के एक समूह ने आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी क्योंकि पटाखा प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दीवाली के लिए 8 बजे से 10 बजे शाम तक पटाखों को फोड़ने का समय निर्धारित किया है , नए साल और क्रिसमस पर 11.45 बजे शाम से 12.30 बजे के बीच पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइटों को पटाखे बेचने पर रोक लगा दिया। अदालत ने कहा की अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट अदालत की दिशा का पालन नहीं करते हैं तो उन पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि देश में लरी या सीरीज फटाके की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल धीमी ध्वनि वाले पटाखे बाजार में बेचने की अनुमति है।

अदालत ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से कहा कि दीवाली और अन्य त्योहारों के दौरान दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों में लोगों को सामुदायिक पटाखा फोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर कहीं भी प्रतिबंधित पटाखे बेचे जाते हैं तो उस क्षेत्र के संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।


 

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