SC ने कहा UP में हो रहे एनकाउंटर पर ‘गंभीर विचार’ की जरूरत, योगी सरकार को नोटिस जारी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में हालिया एनकाउंटर पर ‘गंभीरता से विचार’ करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने आगे इस संबंध में विवरणों की जांच करने के लिए 12 फरवरी को मामले पर आगे की सुनवाई की तारीख निर्धारित की।
ANI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में हाल ही में एनकाउंटर की CBI या SIT जांच की निगरानी कर रही है।
राज्य की योगी सरकार ने पहले कोर्ट को बताया कि मानदंडों के अनुसार एनकाउंटर हुए हैं। पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि अपराधियों को पुलिस कार्यवाही में अपराधियों द्वारा घातक हथियारों के साथ हमला करने पर आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा मारा गया है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के सदस्यों को निशाना बनाए जाने के आरोपों को ख़ारिज़ किया था।
द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पिछले साल प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2017 में कार्यभार संभाला है, तब से लेकर 4 अगस्त, 2018 तक 24 जिलों में हुए 2,351 गोलीबारी और 63 एनकाउंटर से मौतें हुई हैं। सरकार ने इसे अपराध और अपराधियों को ख़त्म करने के अपने संकल्प के सबूत के रूप में दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल कहा था: “एनकाउंटर जारी रहेगा, अपराधियों के लिए सहानुभूति लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है।’’
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