SC ने कैबिनेट के ‘कंप्यूटर जासूसी’ आदेश पर केंद्र को जारी किया नोटिस, छह हफ्ते के अंदर माँगा जवाब 

Team Suno Neta Monday 14th of January 2019 01:13 PM
(0) (0)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर छह हफ्ते के अंदर 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, निगरानी करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत करने के आदेशपर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था।

वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका, सरकार के 20 दिसंबर के आदेश को जिसमे एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किसी भी कंप्यूटर को निगरानी करने का अधिकार दिया था उसको रद्द करवाने का प्रयास करती है। अधिसूचना के अनुसार, ग्राहक या सेवा प्रदाता या कंप्यूटर संसाधन का प्रभारी कोई भी व्यक्ति एजेंसियों को सभी सुविधाएं और तकनीकी सहायता देने के लिए बाध्य होगा और ऐसा करने में विफल रहने पर सात साल के कारावास और जुर्माना भरना पड़ेगा।

नए आदेश के तहत अधिसूचित 10 एजेन्सियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर विभाग के लिए), राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अनुसंधान और एनालिसिस विंग, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय (जेके, नॉर्थ ईस्ट और असम के सेवा क्षेत्रों में) और दिल्ली पुलिस कमिश्नर शामिल हैं।

विपक्ष इस आदेश के तहत केंद्र सरकार पर "पुलिस राज्य" चलाने का आरोप लगाते हुए इस नियम की आलोचना की थी। हालांकि, सरकार ने बाद में स्पष्ट किया था कि "कोई नई शक्तियां" एजेंसियों को नहीं दी गई थीं और 2009 में यूपीए सरकार द्वारा पारित उन्हीं नियमों के तहत इसको लाया गया है।

Read this in english: ‘Cybersnooping’: Supreme Court issues notice to Centre, seeks reply within six weeks



 

रिलेटेड

 
 

अपना कमेंट यहाँ डाले