सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बंगाल सरकार के सामने रथयात्रा का नया प्रस्ताव पेश करने को कहा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि भाजपा की गणतंत्र बचाओ यात्रा के तहत प्रस्तावित रैलियों और जनसभाओं को मंजूरी दी जाए। हालांकि, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई राज्य सरकार के समक्ष अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा का नया शेड्यूल पेश करे और अधिकारियों से जरूरी मंजूरी ले।
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्ता की बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को बदलकर भाजपा की रथ यात्राओं पर रोक लगा दी थी। पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई ने फिर कलकत्ता हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस की बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अमित शाह की यात्रा कूच बिहार से 7 दिसंबर से शुरू होनी थी। यह यात्रा पश्चिम बंगाल के 24 जिलों से होकर गुजरनी थी। भाजपा ने बंगाल सरकार द्वारा रथ यात्राओं की अनुमति ना दिए जाने पर हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट की एक बेंच नेभाजपा की अपील खारिज कर दी थी।
इस फैसले के खिलाफ भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट की दूसरी बेंच के पास याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और रथयात्रा की सशर्त मंजूरी दी थी। ममता बनर्जी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस की बेंच से अपील की थी। भाजपा की योजना थी कि अमित शाह की रथ यात्रा के जरिए 40 दिन में 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए।
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