तमिलनाडु: पोलाची यौन शोषण केस CBI को किया गया ट्रांसफर
नई दिल्ली: तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने पोलाची यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित करने की सहमति दे दी है। कोयंबटूर जिले के पोलाची पूर्व पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किए गए 59 और 60/2019 के अपराध नंबरों को प्रभाव में लाते हुए CBI दो मामलों की जांच करेगी।
इससे पहले मंगलवार को CID को मामलों की जांच सौंपी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने राज्य के गृह विभाग के माध्यम से बुधवार को एक आदेश जारी किया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 को लागू करने के लिए (राज्य की सहमति) प्रयोग करने के लिए शक्तियां और अधिकार क्षेत्र), जो पूरे तमिलनाडु में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार की अनुमति देता है।
तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक टी के राजेंद्रन ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा क्योंकि वह चाहते थे कि CBI इस मामले को संभाले क्योंकि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है और विशेष ध्यान देने की मांग करती है।
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