एनआईए कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका हुई खारिज 

Shruti Dixit  Wednesday 24th of April 2019 03:26 PM
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साध्वी प्रज्ञा ठाकुर

नई दिल्ली मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिल गई है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई की एनआईए कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर ही नहीं किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में हमारे पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानूनी शक्तियां नहीं हैं। किसे चुनाव लड़ने देना है किसे नहीं यह तय करना निर्वाचन अधिकारियों का काम है। अदालत आरोपी नंबर-1 को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। यह याचिका सुनवाई के योग्‍य नहीं है।

दरअसल, याचिकाकर्ता के वकील ने एनआईए कोर्ट से प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करते हुए दलील दी थी कि भाजपा उम्‍मीदवार साध्‍वी खराब स्वास्थ्य का हवाल देकर मालेगांव बम विस्‍फोट मामले की अदालती कार्यवाही में भाग नहीं ले रही हैं। साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्‍मीदवार हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि साध्‍वी के चुनाव प्रचार को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बीमार नहीं हैं।

बता दें कि भोपाल में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने मालेगांव धमाकों में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनके खिलाफ उतारा है। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में एक पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज कराते हुए साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि एनआईए कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से ही जमानत दी थी। वहीं, साध्वी ने एनआईए कोर्ट को अपने जवाब में कहा कि आवेदन ओछी राजनीति से प्रेरित है और शिकायतकर्ता को कठोर दंड देने के साथ इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।


 
 

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