NIA अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी मालेगांव विस्फोटों के आरोपीयों को सप्ताह में एक बार उपस्थित होने का आदेश दिया 

Amit Raj  Saturday 18th of May 2019 01:11 PM
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प्रज्ञा सिंह ठाकुर

नई दिल्ली: विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने – जो 2008 के मालेगाँव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही है – भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी सात अभियुक्तों को सप्ताह में एक बार अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया है। आरोपी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए न्यायाधीश विनोद पडलगर ने शुक्रवार को कहा कि बिना ठोस कारणों के उपस्थिति से छूट नहीं दी जाएगी।

NIA कोर्ट वर्तमान में गवाही की रिकॉर्डिंग कर रही है। इसपर अगली सुनवाई 20 मई को होनी है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में किए गए बम विस्फोटों में छह लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 101 लोग घायल हो गए थे। यह धमाके 29 सितंबर, 2008 को किए गए थे।

इस विस्फोट में प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी के अलावा अन्य को आरोपी बताया गया हैं। सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

इससे पहले, अक्टूबर 2018 में विशेष अदालत में NIA ने सभी सात के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, संगठनों के बीच उन्माद फैलाने और अन्य अपराधों को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे

बता दें कि मालेगांव विस्फोट की जांच पहले महाराष्ट्र के तत्कालीन आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे ने की थी, जो बाद में नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान शहीद हुए थे। प्रज्ञा ठाकुर ने हाल ही में एक बयान में यातना का आरोप लगाते हुए कहा था कि करकरे को उनके श्राप के कारण मारा गया था


 
 

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