CBDT: करदाताओं के लिए आधार से पैन कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है, 31 मार्च तक है डेडलाइन  

Team Suno Neta Friday 15th of February 2019 05:55 PM
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नई दिल्ली: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जोर दिया है कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 6 फरवरी को कहा था कि ITR दाखिल करने के लिए आधार के साथ पैन का लिंक करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर के आदेश का यह पुनर्विचार केंद्र द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर आया था जिसमें दो व्यक्तियों को अपने आधार और पैन नंबर को लिंक किए बिना 2018-19 के लिए अपने ITR दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायधीश ए के सीकरी और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले का फैसला कर लिया है और आयकर अधिनियम की धारा 139 AA को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 सितंबर को केंद्र की फ्लैगशिप आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूल प्रवेश के साथ जोड़ दिया गया था।

CBDT के पूर्व अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने इस महीने की शुरुआत में एक इवेंट में कहा था कि कुल पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 23 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आईडी आधार के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा था कि आई-टी विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) जारी किए हैं, जिनमें से 23 करोड़ आधार के साथ जोड़े गए हैं।

चंद्रा ने कहा कि एक बार आधार को पैन से जोड़ा जाए और पैन को बैंक खाते से जोड़ा जाए तो आई-टी विभाग खर्च करने वाले पैटर्न और निर्धारिती के अन्य विवरणों का पता लगा सकता है। इसके अलावा चूंकि कई एजेंसियां आधार के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना आसान होगा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है या नहीं।

आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 को पैन और आधार प्राप्त करने के बाद पात्र प्रत्येक व्यक्ति को कर विभाग में  अपना आधार नंबर लिंक कराना होगा।


 
 

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