IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद को मिली अंतरिम जमानत, लेकिन चारा घोटाले के तहत अभी भी रहेंगे जेल में  

Team Suno Neta Thursday 20th of December 2018 01:37 PM
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लालू प्रसाद यादव

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) घोटाले के मामले में अंतरिम जमानत दे दी।

बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 19 जनवरी, 2019 तक दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी। लालू पर CBI और ED द्वारा दायर भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) से जुड़े दो घोटालों में आरोप लगाया गया था। हालांकि चारा  घोटालों के मामलों में उन्हें अभी भी रांची जेल में ही रहना पड़ेगा।

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आज रांची जेल से 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश होने वाले लालू प्रसाद को फैसले से राहत दी। वह स्वास्थ्य कारणों की वजह से अदालत में पेश होने में असमर्थ थे।अदालत ने दोनों मामलों में जमानत मांगने के प्रसाद के आवेदन पर अपने जवाब दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों को निर्देश दिया। मामला एक निजी फर्म को दो IRCTC  होटलों के परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं।

11 दिसंबर को जेल में RJD प्रमुख ने अदालत से चारा घोटाले के अंतर्गत तीन मामलों में अपनी बुढ़ापे और बीमारियों के कारण जमानत देने का आग्रह किया था। झारखंड उच्च न्यायालय में दायर चारा घोटालों के मामलों के लिए लालू की जमानत याचिका सुनवाई के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वे एक साथ सूचीबद्ध नहीं थे।अदालत ने पहले प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को जमानत दे दी थी, जो सुनवाई की अगली तारीख 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी।अपनी याचिका में प्रसाद ने कहा कि वह 71 साल के हैं और वह मधुमेह, रक्तचाप और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें चार चारा घोटालों के मामलों में से एक में जमानत मिली है इसलिए अन्य मामलों में भी उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।


 

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