हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, दंगा केस में HC का सजा पर रोक से इनकार 

Team Suno Neta Friday 29th of March 2019 05:45 PM
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हार्दिक पटेल को झटका, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव।

नई दिल्ली कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सालों से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हार्दिक पटेल के लिए जब असली जंग का समय आया तो राह में कानूनी बाधा ने घेर लिया। कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका को रद कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मेहसाणा में 2015 के एक दंगा मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अपनी सजा के कारण आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

इससे पहले बुधवार को गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल की दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश देने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया। पटेल ने हाईकोर्ट में यह याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। सरकारी वकील मितेश अमीन ने अदालत से कहा था कि पटेल करीब 17 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनका चरित्र ठीक नहीं है। पटेल के वकील ने कहा था कि अगर स्थगन आदेश नहीं दिया गया तो उससे उनके मुवक्किल को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। जुलाई 2018 में सत्र अदालत ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी। वे फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में 12 मार्च को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल के जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी साफ नहीं किया गया था कि वह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हार्दिक ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान के खिलाफ काम किया है और मुझे ही चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है।

दरअसल जनप्रतिनिधि कानून 1951 के मुताबिक दागी नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर कानून पहले से मौजूद है, जिसमें सजा के बाद 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। इसी कानून के चलते चारा घोटाले में दोषी पाए गए और जेल में सजा काट रहे लालू यादव पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई गई है।


 
 

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