2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, सरकार ने GST छूट की सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹40 लाख किया 

Team Suno Neta Thursday 10th of January 2019 04:43 PM
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अरुण जेटली

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। GST कॉउंसिल ने कम्पोजीशन स्कीम और GST दायरे को बढ़ा दिया है। इस फैसले के छोटे कारोबारियों को कुछ राहत मिल सकती है। ये GST कॉउन्सिल की 32वीं बैठक थी। GST काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होते हैं। GST से जुड़े हुए सभी मामलों पर फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेती है। ये बैठक आज दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई । पिछली बैठक में 26 चीजों पर टैक्स की दर को कम किया गया था।

GST काउंसिल ने GST के दायरे को बढ़ाते हुए इसे ₹20 लाख से ₹40 लाख कर दिया है। पहले ₹20 तक टर्नओवर करने वाले कारोबारी GST के दायरे में आते थे,लेकिन अभ ₹40 लाख टर्नओवर वाले कारोबारी ही GST के दायरे में आएंगे। छोटे राज्यों में जो लिमिट ₹10 लाख थी वो ₹20 लाख रुपए कर हो गई है। इस कारण कई छोटे कारोबारी GST के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अब छोटे कारोबारियों को GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।

बैठक में कंपोजिशन स्कीम सीमा को ₹1.5 करोड़ कर दिया गया है। अभी तक ये सीमा ₹1 करोड़ थी। ये नई सीमा 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। इसके अलावा GST काउंसिल ने एसएमई को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2019 से इन कारोबारियों को साल में 1 ही रिटर्न भरना होगा। हालांकि इन छोटे कारोबारियों को हर तीन महीनें बाद टैक्स भरना होगा। पहले इनको हर तिमाही में रिटर्न भी भरना होता था।

सरकार का यह कदम छोटे व्यापारियों के वोट बैंक को लुभाने के लिए हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है यह कदम 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है।


 

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