सरकार की ट्विटर अधिकारियों को चेतावनी, आपत्तिजनक सामग्री पर हो सकती है 7 साल की जेल  

Team Suno Neta Wednesday 13th of March 2019 03:57 PM
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जैक डॉर्सी

नई दिल्ली: सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी है कि “आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री” पोस्ट करने / पोस्ट करने वाले के खिलाफ संतोषजनक कार्यवाही न करने पर इसके शीर्ष अधिकारियों को वित्तीय दंड के साथ-साथ सात साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय पैनल ने कहा कि ट्विटर को चुनाव आयोग के साथ वास्तविक समय के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी पर सरकार के अनुरोध का अनुपालन करने में देरी होने से इसे देश के कानूनों का उल्लंघन माना जाता है।

मीडिया रिपोर्ट्स में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा गया है, “हम अनुपालन चाहते हैं, और वे कुछ मामलों में सहमत भी होने लगे हैं। हालांकि कई मामलों में वे अनुत्तरदायी बने हुए हैं। ”

जैसा कि ट्विटर ने आम चुनाव से पहले एकाउंट्स को ब्लॉक करने के मामले में कथित पक्षपात पर एक संसदीय स्थायी समिति से पूछताछ का सामना किया था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार के अंदर "शीर्ष पारिस्थितिक तंत्र से निकासी" के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट को चेतावनी दी।

सरकार ने कहा है कि कंपनी को कानूनों का पालन करने के लिए कहा गया है,ऐसा न करने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A सरकार को देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक के रूप में देखी जाने वाली सामग्री या ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए सरकार को अधिकार देती है।

इस मुद्दे को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी हरी झंडी दिखाई है, उन्होंने इसके खिलाफ किसी भी इंटरनेट कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

IT बिचौलियों के दिशानिर्देश (संशोधन) नियम, 2018 का मसौदा प्रस्ताव कहता है कि भारत में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को शामिल करने वाली किसी भी ऑनलाइन कंपनी को देश के भीतर शामिल किया जाना चाहिए।  इसके लिए एक स्थायी पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए और एक नोडल व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए।

इसमें यह भी कहा गया है कि कानूनी आदेश के माध्यम से पूछे जाने पर, मध्यस्थ (इंटरनेट कंपनी) को संचार के 72 घंटों के अंदर सरकारी एजेंसियों को जानकारी और सहायता प्रदान करनी चाहिए।


 
 

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