EWS कोटा लागू होने के बाद भी अभ्यर्थियों को UPSC, SSC, और रेलवे की भर्तियों में नहीं मिल रहा इसका लाभ 

Team Suno Neta Tuesday 12th of March 2019 02:39 PM
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नई दिल्ली: सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (संशोधन) अधिनियम के जनवरी में पारित होने के बाद लागू हुआ। हालांकि इसके बाद विज्ञापित विभिन्न केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती अधिसूचना में नई आरक्षण नीति के तहत "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा, कट-ऑफ या संख्या में छूट नहीं दी गई है।

नौकरी के विज्ञापनों में कर्मचारी चयन आयोग (SSC), संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।

सामाजिक न्याय मंत्री तवर चंद गहलोत ने परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए कहा, “सरकार EWS आरक्षण के लाभों को जल्द ही लागू करेगी। सामाजिक न्याय विभाग ने सभी हितधारकों को EWS श्रेणी में ऊपरी आयु सीमा, कट-ऑफ और अन्य का लाभ देने के लिए एक सन्देश भेजा है।”

10 फीसदी कोटा नीति के कार्यान्वयन में देरी के लिए पूरे भारत के अभ्यर्थी चिंतित हैं।

कुछ अभ्यर्थियों ने EWS कोटे के तहत नए शुरू किए गए लाभों के बारे में विभिन्न विभागों को सूचित करने में सरकार की ओर से देरी के लिए अपनी निराशा व्यक्त की। उनका कहना है कि सरकार द्वारा आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और EWS श्रेणी से लाखों नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को EWS आरक्षण लागू होने के बाद जारी SSC, UPSC, FCI और RRB अधिसूचना से स्पष्ट किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट इस समय इस पर एक आदेश पारित करने के पक्ष में नहीं है कि EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे को एक संविधान पीठ को भेजा जाए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ 28 मार्च को कोटा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और कहा कि यह भी विचार करेगी कि क्या इस मामले को उसी दिन एक संविधान पीठ को सुना जाना चाहिए।

अभ्यर्थी 16 मार्च को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं।

इस बीच EWS कोटा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और द्रमुक ने भी इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में मामला दायर किया है।


 
 

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