एरिक्सन केस: अनिल अंबानी अवमानना मामले में दोषी करार, एक महीने में ₹453 करोड़ न देने पर होगी 3 महीने की जेल  

Team Suno Neta Wednesday 20th of February 2019 01:46 PM
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अनिल अंबानी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) के अध्यक्ष अनिल अंबानी को स्वीडिश दूरसंचार कंपनी एरिक्सन को ₹453 करोड़ का भुगतान करने के लिए कोर्ट में दिए गए उपक्रम का सम्मान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया।

जस्टिस आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने अंबानी से 4 हफ्ते के भीतर एरिक्सन को ₹453 करोड़ का भुगतान करने को कहा। अगर वह इसे करने में असफल होते हैं तो उन्हें तीन महीने के लिए कारावास की सजा काटनी होगी।

यह भुगतान की जाने वाली राशि SC रजिस्ट्री के साथ अवमानना के कारण पहले से ही ₹118 करोड़ के साथ जमा करनी होगी। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को एक हफ्ते के समय में एरिक्सन को इस पैसे का भुगतान करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि रिलायंस के तीन सहकर्मियों ने भुगतान करने के लिए जो उपक्रम दिए थे, उनसे पता चलता है कि कोर्ट द्वारा दिए गए 120 दिनों के भीतर या आवंटित समय में इसे मानने का उनका कोई इरादा नहीं था।

पीठ ने फैसला सुनाया कि उपक्रम कंपनियों के ज्ञान के लिए “झूठे” थे और यह न्याय के प्रशासन को प्रभावित करता है , और यह कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट ने कहा, यदि वे इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीनों की जेल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एक महीने में राशि का भुगतान नहीं होता है तो सभी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और उन्हें 1 महीने की जेल भी होगी। Rcom के अन्य दो डायरेक्टर जिन्हें कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी पाया गया है, वे रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया विरानी हैं।


 

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