कोर्ट JNU देशद्रोह का मुकदमा 28 फरवरी तक के लिए किया स्थगित  

Team Suno Neta Wednesday 6th of February 2019 12:13 PM
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कन्हैया कुमार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस 2016 के JNU देशद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रही। कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाल दी। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि मुकदमा चलाने की मंजूरी दिल्ली सरकार के पास लंबित है। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, उमर खालिद, सात कश्मीर छात्र और 36 अन्य लोग हैं।  

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अभी तक दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं ली थी। देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं कर सकती।

कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि देशद्रोह के आरोपों पर दिल्ली सरकार की ओर से कोई अनुमति नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि फाइल कहां अटकी हुई है? जांच अधिकारी ने कोर्ट से कहा कि फाइल दिल्ली सरकार के पास है तो कोर्ट ने कहा कि उनको बोलो मामले को निपटाएं, ऐसे फाइल लेकर कैसे बैठ सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाल दी।

19 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि उन्होंने कानूनी विभाग से मंजूरी लिए बिना चार्जशीट क्यों दायर की थी? कोर्ट ने कहा, “आपको कानूनी विभाग से मंजूरी नहीं मिली है, आपने बिना मंजूरी के आरोप पत्र क्यों दाखिल किया?” ज्ञात हो कि कोर्ट ने मंजूरी लेने के लिए आज तक का समय दिया था।

कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है कि 9 फरवरी, 2016 को यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कार्यक्रम में संसद हमले के मास्टरमाइंड अफ़ज़ल गुरु की फांसी की याद में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। पुलिस ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर भी इस आयोजन के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप भी लगाए।


 
 

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