कोर्ट ने CBI को पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने का आदेश दिया 

Team Suno Neta Friday 21st of December 2018 04:57 PM
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एस पी त्यागी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) प्रमुख एस पी त्यागी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने का निर्देश दिया। एस पी त्यागी VVIP हेलिकॉप्टर घोटाले के आरोपी है।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने जांच एजेंसी को इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया। CBI ने 2013 में त्यागी के खिलाफ LOC जारी किया था। यह अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक सर्कुलर है, जिसमें यह जांचा जाता है कि यात्रा करने वाला व्यक्ति कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित है।CBI ने 1 सितंबर 2017 को उस मामले में चार्जशीट दायर की थी जिसमें त्यागी और ब्रिटिश नागरिक क्रिस्चियन मिशेल को अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया था। VVIP हेलिकॉप्टर सौदे में रिश्वत मामले में आठ अन्य को भी आरोप पत्र में नामित किया गया था।

त्यागी (73) भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले में CBI द्वारा आरोपित किए जाने वाले भारतीय वायु सेना के पहले प्रमुख हैं। त्यागी ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। 1 जनवरी 2014 को भारत ने अनुबंधित दायित्वों के कथित उल्लंघन को लेकर IAF को 12 AW -01 VVIP हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए इटली की फिनमेकैनिका, ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया और इसके लिए 423 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

CBI ने आरोप लगाया है कि 8 फरवरी, 2010 को 556.262 मिलियन यूरो की VVIP हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए हुए सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ था।त्यागी के अलावा CBI ने सेवानिवृत्त एयर मार्शल जे एस गुजराल के साथ आठ अन्य लोगों के साथ पांच विदेशी नागरिकों सहित अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया है।

आरोप पत्र में नामित अन्य लोग त्यागी के चचेरे भाई संजीव उर्फ जूली,अधिवक्ता गौतम खेतान, कथित यूरोपीय बिचौलिया कार्लो गेरोसा, क्रिश्चियन मिशेल, गुइडो हेशके, अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व मंत्री ब्रूनो स्पैग्नोलिनी और पूर्व फिनमेकैनिका के चेयरमैन ग्यूसेप ओर्सी हैं।


 

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