कोरोनावायरस महामारी: सरकार ने 170 जिलों को COVID-19 हॉटस्पॉट घोषित किया; 20 अप्रैल के बाद कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी 

Team Suno Neta Wednesday 15th of April 2020 10:47 PM
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अहमदाबाद में एक दुकान से आवश्यक सामान खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए खींचे गए दायरे में खड़े लोग।

नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को देश भर के 170 जिलों को कोरोनावायरस (COVID-19) हॉटस्पॉट और 207 जिलों को गैर-हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया है। यह देश के कुल 732 जिलों में से 377 जिले है।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (तालाबंदी) के 22-वें दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव – लव अग्रवाल – ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि राज्यों को उन जिलों को हॉटस्पॉट या “रेड ज़ोन” (लाल क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है जहां अधिक संख्या में COVID-19 के मामले दर्ज किए हैं। जिन जिलों में मामले दर्ज किए गए हैं पर मामले काम हैं और फैले नहीं, उन्हें गैर-हॉटस्पॉट या “व्हाइट ज़ोन” (सफ़ेद क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत करने को कहा गया है। जहां कोई भी मामले दर्ज नहीं किए गए हो, उन्हें “ग्रीन ज़ोन” (हरा क्षेत्र) में वर्गीकृत करने को कहा गया है।

अग्रवाल ने यह भी कहा कि भारत के प्रयासों के परिणाम दिखाई दे रहे हैं और 11.4% COVID-19 मामले रोगमुक्त हुए हैं।

इस बीच सरकार ने 20 अप्रैल के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों को सीमित रूप से चालू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। यह विशेषकर औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में लागु होगा। व्यापार के संचालन को फिर से शुरू करने के लिए परमिट लेने वाले व्यवसायों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा।

निम्नलिखित व्यापर गतिविधिया जो फिर से चालू हो सकते हैं, लेकिन केवल करोनावायरस-नियंत्रण क्षेत्र के बाहर:

  • आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली सभी सुविधाएं, खाद्य और किराने की दुकानों
  • आवश्यक और गैर-आवश्यक सहित सभी सामान यातायात
  • राजमार्गो में ढाबों और मरम्मत की दुकानें
  • शहर की सीमा से बाहर के उद्योग, स्पेशल इकनोमिक जोन (SEZ) में कारखाने, निर्यात उन्मुख इकाइयाँ, औद्योगिक इकलों में कारखाना, इत्यादि
  • सड़कों, भवनों, सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
  • कूरियर सेवाएं
  • स्वनियोजित व्यक्तियों – जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, कंप्यूटर / मोबाइल रिपेयर करने वाला, इत्यादि
  • फसल की कटाई, खरीद, मंडी गतिविधियाँ, कृषि यंत्रों की आवाजाही आदि सहित खेती से युक्त गतिविधिया
  • सागर या देश के अंदर नदियों में मछली पकड़ना
  • मनरेगा (MNREGA) का काम – जिसमे प्राथमिकता सिंचाई और जल संरक्षण को दिया जाएगा
  • नगर निगम सीमा के बाहर खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग सामग्री, जूट उद्योग, ईंट भट्टों में उत्पादन

इन सब को शुरू करने के लिए जो नियम सख्ती से लागु होन्हे, वे इस प्रकार हैं:

  • अनिवार्य तापमान जांच
  • कार्यस्थल पे भोजन सब एक साथ एक समय पर नहीं, परन्तु कुछ लोग एक साथ कुछ मध्यांतर के बाद भोजन करेंगे
  • पारियों (शिफ्ट) के बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर
  • एक बार में 10 से अधिक लोगों से मिलना/मीटिंग नहीं
  • दो लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना
  • एक लिफ्ट में अधिकतम दो लोग
  • सभी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा

निम्नलिखित इस समय के लिए बंद रहेगा:

  • धार्मिक स्थल
  • शैक्षिक संस्थान, हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति है
  • हवाई, रेलवे, बस, मेट्रो सहित सभी सार्वजनिक यात्रा
  • मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, जिम, बार, रेस्तरां, शराब और सिगरेट की दुकानें

मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नए कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के वजह से भारत को “बड़ी आर्थिक कीमत” चुकाना पड़ा हैं।


 
 

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