हिंसा से पहले गुजरात सरकार गैर-गुजरातियों की अधिवास निवास अवधि को कम करने के लिए कानून लाने का प्रस्ताव रखा था 

Team Suno Neta Thursday 11th of October 2018 05:10 PM
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नई दिल्ली: गुजरात के विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों के बीच “प्रतिभा अंतर” भरने में असमर्थ राज्य के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अधिवास निवास अवधि को कम करने के लिए एक प्रस्ताव पर काम कर रही है, जो कोई भी राज्य में 2 साल तक रहता है उसे निवासी के रूप में परिभाषित करेगी – जो बहुत कम है वर्तमान 15 वर्षों से।

14 महीने की लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में बिहार से एक मज़दूर की गिरफ़्तारी के बाद हिंदी भाषी प्रवासियों पर हुए हमलों से पहले यह प्रस्ताव जारी किया गया था।

मौजूदा खंड के अनुसार, जिसे 1995 में केशुभाई पटेल के तहत भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान परिभाषित किया गया, एक आप्रवासन के लिए 15 साल आवश्यक निवास की अनिवार्य अवधि के बाद हीं वह स्थानीय निवासी कहलाएगा । घरेलू कानून को बदलने के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम और रोजगार विभाग) विपुल मित्रा ने कहा, “प्रत्येक कानून अपने घर को परिभाषित करता है ... अब हम दो साल का प्रस्ताव दे रहे हैं।”

उनके अनुसार, स्थानीय निवासियों की नई परिभाषा एक कानून का हिस्सा होगी जो राज्य सरकार 1995 के संकल्प को प्रतिस्थापित करने के लिए ला रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव वर्तमान में कानूनी विभाग द्वारा समीक्षा मे है।

श्रम और रोजगार विभाग के एक अधिकारी ने 1995 के संकल्प के अनुसार, करों, बिजली, पानी, भूमि इत्यादि में सब्सिडी मांगने वाले उद्योगों को स्थानीय निवासियों को 85% नौकरियां देने के लिए कहा था। लेकिन कई उद्योग, विशेष रूप से विनिर्माण में, उन्हें आवश्यक जनशक्ति नहीं मिल पा रही थी और भी कई कारणों से प्रवासियों को रोज़गार देना पसंद करते थे।

“सबसे पहले, एक स्थानीय गुजराती कभी उन उद्योगों में रोज़गार नहीं लेगा जहां कठोर श्रम की आवश्यकता होती है। गुजरात के लोग बड़े पैमाने पर रसायनों, कीटनाशकों या भारी धातुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों को पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, उद्योगपति स्थानीय कर्मचारियों के बीच उच्च अनुपस्थिति की शिकायत करते हैं। तीसरा, उद्योगपति स्थानीय समुदायों का गुंडागर्दी में शामिल होने की शिकायतें करते हैं।”


 

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