अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, राम मंदिर के लिए हिंदुओं को विवादित जमीन दी जाए, मस्जिद के लिए मुसलमानों के लिए 5 एकड़ का अलग प्लाट 

Team Suno Neta Saturday 9th of November 2019 01:13 PM
(0) (0)

सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शनिवार को दशकों पुराने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद अयोध्या भूमि विवाद मामले में सर्वसम्मति से लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने कहा कि विवादित भूमि को मंदिर बनाने के लिए सरकार द्वारा संचालित ट्रस्ट को दी जाए और अलग से पाँच एकड़ जमीन एक मस्जिद के लिए अयोध्या में एक “विशिष्ठ स्थल” पर दिए जाए। 

इस ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, जिसका उद्देश्य देश में हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने वाले दशकों पुराने कड़वे कानूनी मामले को समाप्त करना था, शीर्ष अदालत ने नोट किया कि दिसंबर में 460 साल पुरानी बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992 कानून का उल्लंघन था। अदालत ने सरकार को तीन महीने के भीतर अयोध्या अधिनियम 1993 के तहत एक योजना बनाने और एक ट्रस्ट स्थापित करने का आदेश दिया, जो राम मंदिर के निर्माण के कार्य को संचालित करेगा। जब तक ट्रस्ट का गठन नहीं हो जाता, तब तक उस भूमि का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा: “एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के पास पर्याप्त प्रमाण है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि खाली जमीन पर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। विवादित ढांचे में अंतर्निहित एक संरचना थी। अंतर्निहित संरचना एक इस्लामी संरचना नहीं थी। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट यह नहीं कहती है कि क्या मस्जिद के लिए ढांचा गिराया गया था। इसने इस महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ दिया है कि क्या मंदिर मस्जिद के लिए ध्वस्त किया गया था।”

मुख्या न्यायधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, “इस अदालत को आस्था को स्वीकार करना चाहिए और उपासकों के विश्वास को स्वीकार करना चाहिए।”

ध्वस्त कर दिए जाने से पहले बाबरी मस्जिद।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने निर्मोही अखाड़े के उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें विवादित स्थल पर पुरोहिती अधिकारों का दावा किया गया था। हालाँकि, अदालत ने यह निर्णय दिया कि निर्मोही अखाड़े को मंदिर के लिए स्थापित किए जाने वाले ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

अदालत ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे को भी खारिज कर दिया जिसमे शिया निकाय ने कहा था कि जमीन उसी की है क्योंकि मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति बक्की तशकंडी ने किया था, जिसे मीर बाक़ी या मीर बांकी के नाम से भी जाना जाता था, जो शिया था। यह भी कहा कि एक मंदिर को इसके निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने शिया निकाय के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकार की है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (C), जस्टिस एसए बोबड़े (2L), जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (2R), जस्टिस अशोक भूषण (L) और जस्टिस एसए नज़ीर (R) अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने के बाद।

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुख्य बातें:

o          हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए पूरी 2.77 एकड़ की विवादित जमीन दी जाए। साथ ही, उसे मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में एक उपयुक्त स्थान पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अलग से पांच एकड़ का भूखंड भी प्रदान करना चाहिए।

o          विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए केंद्र को एक ट्रस्ट का गठन करना चाहिए। विवाद में पक्ष रखने वाले निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व हो।

o          अदालत ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्य को अनुमान या परिकल्पना के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है और एएसआई ने कहा कि मस्जिद 15-वीं शताब्दी में बनी थी। हालांकि, एएसआई निष्कर्ष यह नहीं कह सकता है कि उस ज़मीन पर मंदिर था या मस्जिद बनाने के लिए इसे ध्वस्त किया गया था।

o          विश्व हिन्दू परिषद समर्थित राम जन्मस्थान न्यास इस फैसले के बाद मंदिर-निर्माण गतिविधियों से एक तरीके से बहार हो गया हैं क्योंकि अब मंदिर निर्माण एक ट्रस्ट के देखरेख में किया जायेगा।

o          अदालत ने यह भी फैसला दिया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन में हुआ। इसने यह भी कहा कि 1949 में मस्जिद के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को रख मस्जिद का अपमान था और यह कानून के विपरीत था।

इससे पहले मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित पक्षों के बीच मध्यस्थता से विवाद को सुलझाने का आग्रह किया था। हालाँकि जब वार्ता विफल हो गई, तब मुख्या न्यायधीश गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने मामले की सुनवाई 6 अगस्त से शुरू की।

प्रतिक्रियाओं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्णय उल्लेखनीय है क्योंकि निर्णय से पता चलता है कि किसी भी विवाद को “कानून की उचित प्रक्रिया की भावना में स्पष्ट रूप से हल किया जा सकता है”। यह “हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और दूरदर्शिता की पुष्टि करता है”। यह “स्पष्ट रूप से दिखाता है” हर कोई कानून के समक्ष समान है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा: “आज के फैसले में 130 करोड़ भारतीयों द्वारा शांति और शांति बनाए रखी गई है, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए भारत की अंतर्निहित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकता की यह भावना और एकजुटता हमारे राष्ट्र के विकास प्रक्षेपवक्र को शक्ति प्रदान कर सकती है। हर भारतीय को सशक्त बनाया जा सकता है।”

अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप-प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए पूर्णता का क्षण है क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझे जन आंदोलन में अपना विनम्र योगदान देने का अवसर दिया था, जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से सबसे बड़ा था, जिसका परिणाम उच्चतम न्यायालय के फैसले से था। आज संभव हो गया है।”

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो इस मामले में मुसलमानो के पक्ष से लड़ रहे थे, ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करत्ते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ज़फर अहमद फारूकी ने कहा कि बोर्ड फैसले की समीक्षा नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड फैसले के पूरी तरह से जाने के बाद एक विस्तृत बयान जारी करेगा।

असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा के सदस्य, ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने फैसले को “तथ्यों पर आस्था की जीत” कहा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, लेकिन अचूक नहीं है," यह कहते हुए कि “ये मेरे शब्द नहीं हैं ... मैं न्यायमूर्ति जेएस वर्मा के शब्दों को दोहरा रहा हूं, जिन्हें संघ परिवार ने उच्च सम्मान में रखा है।”

ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुसलमानों को एक मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन को अस्वीकार करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, “भारत में मुसलमान गरीब हैं, लेकिन हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि हम उत्तर प्रदेश में पांच एकड़ जमीन नहीं खरीद सकते। ... यहां तक कि हैदराबाद के लोग मुझे एक मस्जिद के लिए यूपी में जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा दे सकते हैं। हमें भूमि की आवश्यकता नहीं है ... यह हमारे कानूनी अधिकारों के लिए एक लड़ाई थी।”

देश भर में कड़ी सुरक्षा

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पूरे देश में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान शनिवार को बंद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। यूपी पुलिस ने भी नागरिकों को परेशान और उत्तेजित न करने की चेतावनी दी है और कहा है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

महाराष्ट्र के धुले  में एक 56-वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम संजय रामेश्वर शर्मा हैं, उसे फेसबुक पर “आपत्तिजनक” अपडेट पोस्ट करने के लिए शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया हैं। एक अन्य व्यक्ति, लक्ष्मण शर्मा, को यूपी पुलिस ने मेरठ में “भड़काऊ” फेसबुक पोस्ट के लिए शनिवार को गिरफ्तार किया था। एक और व्यक्ति को मेरठ में फैसले के बाद पटाखे फोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया।

जैसा कि पहले बताया गया था, अयोध्या शहर में सुरक्षा पहले से ही कड़ी कर दी गई थी। धारा 144 के तहत प्रतिबंध कस्बे में लगाए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर चार या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर 12 अक्टूबर से प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह त्योहारों के मौसम को देखते हुए 10 दिसंबर तक जारी रहेगा।

[This story has been updated at 9.08pm, Saturday, November 9, 2019]


 
 

रिलेटेड

 
 

अपना कमेंट यहाँ डाले