अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने की पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की रिहाई की मांग  

Team Suno Neta Monday 18th of February 2019 08:08 PM
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कुलभूषण जाधव

नई दिल्ली: पुलवामा आतंकी हमले पर भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव कुलभूषण जाधव मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थानांतरित हो गया है। भारत ने सोमवार को हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में कुलभूषण जाधव मामले पर हुई सुनवाई में अपनी पैरवी करते हुए पाकिस्तान को घेरा। भारत ने वियना संधि को मुख्य आधार बनाया। भारत की ओर से दीपक मित्तल और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा और पाकिस्तान को उसकी झूठी बातों के लिए निशाना बनाया।

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने बताया कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया और 13 बार आग्रह करने के बावजूद जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। साल्वे और मित्तल ने जाधव को निर्दोष बताया। उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान, जाधव को फंसाकर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। चार दिन चलने वाले मामले की सुनवाई अब मंगलवार को होगी।

चार दिवसीय सुनवाई में पहले दौर की दलील देते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व महाधिवक्ता हरीश साल्वे ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में कहा कि वियना कन्वेंशन के अनुसार काउंसलर एक्सेस के बिना जाधव की हिरासत गैरकानूनी है। पाकिस्तान की दलील तथ्यों के बजाय बयानबाजी पर आधारित थी। साल्वे ने 15-न्यायाधीशों की कोर्ट को बताया कि काउंसलर एक्सेस के बिना जाधव की हिरासत को गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।

साल्वे ने आगे कहा कि पाकिस्तान जाधव का इस्तेमाल कर रहा है। जाधव को जासूसी के आरोप में 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और एक सैन्य अदालत द्वारा प्रचार उपकरण के रूप में मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत के संपर्क में मामला आने के बाद संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने मई 2017 में जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी।

साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के किसी भी कार्य में जाधव की भागीदारी दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया गया था। पाकिस्तान इसे प्रचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने स्वीकारोक्ति दस्तावेज को प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने वियना सम्मेलन का अनादर किया है।

अप्रैल 2016 में जाधव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मई 2016 में जाधव से पूछताछ की गई और भारत ने मई, जून और जुलाई में काउंसलर एक्सेस के लिए रिमाइंडर भेजे। जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वहाँ व्यापारिक कार्यों के लिए गए थे।  पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का आरोप लगाया है।

पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को उसके अधिकारों की जानकारी नहीं दी और न ही भारत को उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी। पाकिस्तान 19 फरवरी को अपना मामला पेश करेगा।


 
 

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