CJI गोगोई के बाद जस्टिस सीकरी भी अंतरिम CBI प्रमुख की सुनवाई से हटे  

Team Suno Neta Thursday 24th of January 2019 02:10 PM
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ए के सीकरी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश  रंजन गोगोई द्वारा एम नागेश्वर राव की अंतरिम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) प्रमुख के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से हटने के कुछ दिन बाद न्यायाधीश ए के सीकरी भी गुरुवार को सुनवाई से अपना नाम पीछे खींच लिया। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को एक अलग पीठ करेगी।

न्यायाधीश सीकरी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से कहा, “जब से मैं बच रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। कृपया मेरी स्थिति को समझें।” न्यायाधीश सीकरी उच्चस्तरीय समिति की 10 जनवरी की बैठक में उपस्थित थे जिसने CBI प्रमुख आलोक वर्मा को हटाया गया था और नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था।

नागेश्वर राव की नियुक्ति को गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि यह “उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार” पर नहीं बनाया गया था। न्यायाधीश सीकरी को आज याचिका पर सुनवाई करनी थी। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह मामले से हट रहे हैं।

CJI रंजन गोगोई के सुनवाई से नाम वापस लेने के बाद यह मामला जस्टिस ए के सीकरी को आवंटित किया गया था क्योंकि उन्हें आज नए CBI प्रमुख का चयन करने के लिए चयन समिति में शामिल होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला पैनल आज CBI में आलोक वर्मा के उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकता है।  

राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता CBI के लिए पूर्णकालिक प्रमुख चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि “सरकार ने CBI के निदेशक की स्वतंत्र और अवैध तरीके से नियुक्ति करके CBI की स्वतंत्रता को कलंकित करने का प्रयास किया है।”


 
 

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