योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला परवेज रेप केस में गिरफ्तार
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2007 के "भड़काऊ भाषण" के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उस परवेज परवाज को गोरखपुर में सामूहिक बलात्कार (गैंग रेप) के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामला पर एक पुलिस ने बताया की यह 4 जून को राजघाट पुलिस स्टेशन में एक पूर्व पत्रकार और कार्यकर्ता ने परवेज़ के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी।
गोरखपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनय कुमार ने बताया कि पुलिस ने परवेज को मंगलवार की रात में शहर के कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया और आज (बुधवार) को उसे स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया है।
महिला पुलिस थाने की थाना अध्यक्ष और इस केस की जाँच अधिकारी शालिनी सिंह ने कहा कि 4 जून को पीड़िता, जिनकी उम्र 40 हैं, शिकायत की की उनके साथ परवेज़ और जुम्मन नमक व्यक्ति ने गैंग रेप किया, जिसके बाद IPC के धारा 376 डी की तहत इन दोनों के खिलाफ गैंगरेप का केस (गोरखपुर के) राजघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है की वह 3 जून को वह नेत्र रोग विशेषज्ञ जुम्मन के घर इलाज के लिए गई थी जहां जुम्मन और परवेज ने उनके साथ रेप किया था। पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच में भी यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई हैं।
शालिनी सिंह ने कहा परवेज को सबूत के आधार पर गिरफ़्तार किया गया हैं और दूसरा आरोपी जुम्मन की तलाश में पुलिस जुटी हुए है।
परवेज के वकील एस फरमान नकवी ने एक याचिका दायर करते हुए कहा कि निवेश अधिकारी शालिनी सिंह ने बंद रिपोर्ट 25 तारीख को जमा की थी जिसमें लिखा गया था की परवेज और जुम्मन के खिलाफ जो केस दायर हुआ था उसमे कही यौन हमला का साबुत नहीं शामिल था।
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