अरविंद केजरीवाल ने कहा ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक’
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार और LG अनिल बैजल के बीच सत्ता के टकराव से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियमों पर फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है।
सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला, न केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है बल्कि संविधान के भी खिलाफ है"- @ArvindKejriwal #DelhiVsCenter pic.twitter.com/73PY7n1YAI
— AAP (@AamAadmiParty) February 14, 2019
केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “फैसले को दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उनकी सरकार SC फैसले के खिलाफ कोई कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार करेगी। हमने LG और नौकरशाहों के साथ लगातार लड़ाई लड़ी है ताकि फाइलें साफ हो सकें। अगर हमें फाइलें साफ करवाने के लिए धरने पर बैठना है तो हम दिल्ली कैसे चलाएंगे?”
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राजधानी में AAP सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रही है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की SC पीठ ने केंद्र को दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) पर नियंत्रण करने पर सहमति दी है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली सरकार को स्टांप एक्ट बिजली बोर्ड और लोक अभियोजक को जांच का अधिकार दे दिया। केजरीवाल ने कहा कि 40 साल से ACB दिल्ली सरकार के अधीन थी। अब अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर हमारे पास आएगा तो हम उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे?
केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से AAP पार्टी को सभी सात सीटों पर जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद दिल्ली सरकार केंद्र को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूर करेंगी।
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